चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अंबाला में युवती से छेड़छाड़ के मामले में आरोपियों को गंजा कर बाजार में घुमाने की घटना को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, अंबाला के पुलिस अधीक्षक सहित पांच अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान की गई।
यह मामला दो दिन पहले हाईकोर्ट में पहुंचा था, लेकिन उस समय नोटिस जारी नहीं हो सका था। बुधवार को दोबारा सुनवाई के बाद कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिए।
क्या है पूरा मामला
26 नवंबर को अंबाला कैंट क्षेत्र में सब्जी मंडी के पास एक युवती से छेड़छाड़, अभद्र भाषा के इस्तेमाल और धमकी देने का मामला सामने आया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 28 नवंबर को कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों, मुकुल, लव, संदीप, शुभम और राहुल, को गिरफ्तार किया था।
आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से उनके सिर मुंडवा दिए और उन्हें पैदल ही वारदात स्थल व बाजारों में घुमाया। इस दौरान आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते हुए भी नजर आए।
पीड़िता के आरोप
पीड़िता, जो अंबाला कैंट के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र की रहने वाली है, ने बताया कि वह रोजाना कंप्यूटर कोर्स के लिए राय मार्केट जाती थी। रास्ते में एक युवक उसका पीछा करता और छेड़छाड़ करता था। 26 नवंबर को सब्जी मंडी के पास आरोपी ने पहले अभद्र भाषा का प्रयोग किया और फिर छेड़खानी शुरू कर दी।
पीड़िता के अनुसार विरोध करने पर आरोपी ने रास्ता रोककर गाली-गलौज की और बाद में अन्य युवकों के साथ मिलकर उसके भाई और माता-पिता से मारपीट की। नागरिक अस्पताल में इलाज के दौरान भी परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई।
अनिल विज ने SHO को लगाई थी फटकार
मामले के सामने आने के बाद हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट थाना प्रभारी को तलब कर कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि उनके शहर में महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लड़कियों को बेखौफ आना-जाना चाहिए।
अब इसी मामले में आरोपियों के साथ की गई पुलिस कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले पर जवाब मांगा है।