चम्बा, मंजूर पठान -:चम्बा जिले में पंचायती राज चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर आज पुनः जारी कर दिया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद किए गए संशोधन के अनुसार, उपायुक्त ने पांच प्रतिशत आरक्षित रोस्टर में आवश्यक बदलाव कर इसे दोबारा लागू किया। यह कदम पंचायत चुनावों की पारदर्शिता और सभी वर्गों के अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
जिले में कुल 318 ग्राम पंचायतें, 16 जिला परिषद वार्ड और 7 पंचायत समितियां हैं। संशोधित रोस्टर के अनुसार, इन सभी पंचायत संस्थाओं में मतदाताओं को आरक्षण और चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी सुनिश्चित की जाएगी। जिले के लगभग 4,79,250 मतदाता आगामी पंचायत चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि रोस्टर के अनुसार कुल पदों का 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है, जिससे महिलाओं की प्रतिनिधित्व दर बढ़े और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उपायुक्त कार्यालय ने यह भी बताया कि रोस्टर में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्राम पंचायतों और वार्डों में इस संशोधित रोस्टर की सही जानकारी जनता तक पहुंचाएं और चुनावों की तैयारी को सुनिश्चित करें।इस संशोधन से चम्बा जिले में पंचायती राज संस्थाओं में समावेशिता और समान अवसर सुनिश्चित होने की उम्मीद है।