Summer Express, चंडीगढ़। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) और निजी स्कूल संचालकों के बीच नियमों को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कक्षा 8 और उससे ऊपर के छात्रों का दाखिला बिना जन्म प्रमाण पत्र के नहीं किया जाएगा।
PSEB के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने साफ कर दिया है कि इस नियम में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और सभी संबद्ध व एसोसिएटेड स्कूलों को इसका पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही शिक्षकों के मोबाइल नंबर बोर्ड को उपलब्ध कराने की अनिवार्यता पर भी जोर दिया गया है, जिसका स्कूल संचालक विरोध कर रहे हैं।
इसी मुद्दे को लेकर निजी स्कूल प्रतिनिधियों ने चेयरमैन के साथ बैठक भी की, लेकिन उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। बैठक के बाद बोर्ड की ओर से नियमों में बदलाव से इनकार कर दिया गया।
बोर्ड के इस फैसले के बाद निजी स्कूल संचालकों में असंतोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि राज्य में बड़ी संख्या में स्कूल PSEB से जुड़े हुए हैं और इतने सख्त नियमों से उन्हें व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
वहीं, ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के तहत सरकारी स्कूलों में भी कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। इस मुद्दे को लेकर स्कूल संगठनों ने आगे की रणनीति तय करने के लिए राज्य स्तर पर बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।