Summer express, अलीगढ़ | खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अलीगढ़ में घी के छह ब्रांडों को असुरक्षित घोषित कर दिया है। विभाग के इस फैसले के बाद जिले में इन ब्रांडों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई विभिन्न जिलों से प्राप्त जांच रिपोर्टों के आधार पर की गई है, जिसमें संबंधित ब्रांड गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
जिन ब्रांडों पर रोक लगाई गई है, उनमें व्रजवासी, वेरोना प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (राजकोट), रत्नागिरी चालीसा फूड्स (सूरत), हरियाणा फ्रेश (पानीपत), डेयरी नाइस (नरेला, दिल्ली), श्री रुद्रा देवांश प्रोडक्ट्स (हिसार) और अविक शिवा मिल्क फूड्स (गाजियाबाद) शामिल हैं।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इन प्रतिबंधित ब्रांडों का घी किसी दुकान, गोदाम या वितरण प्रणाली में पाया गया, तो संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जुर्माना और अन्य दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।
विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे घी खरीदते समय गुणवत्ता और ब्रांड की जांच अवश्य करें, ताकि किसी भी प्रकार के मिलावटी या असुरक्षित उत्पाद से बचा जा सके।
वहीं, हाल ही में चलाए गए अभियान के दौरान सरसों और अन्य खाद्य तेलों के नमूनों की जांच में राहत की खबर सामने आई है। अलीगढ़ में लिए गए अधिकांश नमूने सुरक्षित पाए गए, जिससे स्थानीय स्तर पर उपभोक्ताओं और विभाग दोनों ने राहत की सांस ली है।