नई दिल्ली | देशभर के बैंक ग्राहकों और करदाताओं के लिए नवंबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। जहां बैंकों ने KYC अपडेट की अंतिम तिथि नजदीक होने की चेतावनी दी है, वहीं टैक्स से जुड़ी कई जरूरी फाइलिंग की डेडलाइन भी इसी महीने समाप्त हो रही है। समय सीमा का पालन न करने पर बैंकिंग सेवाओं और टैक्स कंप्लायंस दोनों पर असर पड़ सकता है।
बैंक ग्राहकों के लिए KYC पूरा करना अनिवार्य, डेडलाइन 30 नवंबर
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ग्राहकों को सूचित किया है कि केवाईसी पुनः सत्यापन की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी गई थी, लेकिन जिन खाताधारकों ने अभी तक अपने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, उन्हें 30 नवंबर 2025 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है। यदि ग्राहक तय तारीख तक KYC अपडेट नहीं करा पाते, तो उनके खाते से डिपॉजिट–विदड्रॉल सहित सभी ट्रांजेक्शन अस्थायी रूप से बंद किए जा सकते हैं।
KYC अपडेट की प्रक्रिया बेहद सरल है—ग्राहक नेट बैंकिंग, ईमेल, डाक, व्हाट्सऐप, एसएमएस या नजदीकी शाखा में जाकर दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
करदाताओं के लिए भी नवंबर बेहद अहम, कई टैक्स फॉर्म की अंतिम तिथि नजदीक
टैक्सपेयर्स के लिए नवंबर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कई जरूरी रिटर्न, स्टेटमेंट और दस्तावेज इसी महीने के भीतर जमा करने होते हैं। अक्टूबर 2025 के लिए TDS से जुड़ी ‘चालान-कम-स्टेटमेंट’ फाइल करने की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर है।
इसके अलावा उन करदाताओं के लिए—जिनके पास विदेशी निवेश या विशेष श्रेणी के घरेलू वित्तीय लेन-देन की रिपोर्टिंग अनिवार्य है—उन्हें भी समयसीमा से पहले सभी फॉर्म और स्टेटमेंट जमा करने होंगे।