Shimla, 13 January-:हिमाचल प्रदेश सरकार ने लंबे समय से लगे तबादलों पर प्रतिबंध हटा दिया है। मंगलवार को कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। सरकार ने यह तय किया है कि संबंधित मंत्री 31 मार्च 2026 तक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के टीचिंग कैडर को छोड़कर ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों के ट्रांसफर को मंजूरी दे सकेंगे।
इस दौरान ट्रांसफर आदेश जारी करने में “व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013” का पालन अनिवार्य होगा। किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर के समय उनके तीन साल के सामान्य कार्यकाल/स्टे पर ध्यान देना होगा। प्रभारी मंत्री अपने-अपने विभागों में नियमित ग्रुप-सी और डी-सी कर्मचारियों के ट्रांसफर को मंजूरी देने के लिए अधिकृत हैं, जिनका सामान्य कार्यकाल पूरा हो चुका हो।कर्मचारी अब सीधे अपने विभाग में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, ट्रांसफर की संख्या कम से कम रखी जाएगी और किसी भी स्थिति में विभाग के कुल कर्मचारियों का 3 प्रतिशत इससे अधिक नहीं होगा। जहाँ कम समय के लिए पोस्टिंग, कम दूरी जैसी परिस्थितियों में छूट की आवश्यकता होगी, वहाँ ट्रांसफर प्रभारी मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री की मंजूरी से किया जाएगा।कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों, मंडलीय प्रबंधकों और डीसी को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.himachal.nic.in/personnel पर उपलब्ध है।