Summer express, मुंबई | देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कई प्रतिष्ठित क्लबों में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी का बड़ा मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने जांच में गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद पांच नामी क्लबों के FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। वहीं, मलाड (वेस्ट) स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को बिना वैध लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने पर तुरंत गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह कार्रवाई ग्रेटर मुंबई में क्लबों, कैंटीन और रेस्तरां सहित सात खाद्य प्रतिष्ठानों में की गई व्यापक जांच के बाद की गई। जांच के दौरान पांच संस्थानों के लाइसेंस निलंबित किए गए, एक प्रतिष्ठान को खाद्य कारोबार बंद करने का आदेश दिया गया और एक अन्य को कमियों में सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया। जिन क्लबों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं उनमें द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड, आरके जुहू जिमखाना, द अपर्णा जुहू जिमखाना, एमआईजी क्रिकेट क्लब (बांद्रा ईस्ट) और द विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब शामिल हैं।
FDA के अनुसार जांच में कई संस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उससे जुड़े नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। निरीक्षण के दौरान रसोई और खाद्य भंडारण क्षेत्रों में गंभीर गंदगी, पेस्ट कंट्रोल की कमी, खराब स्टोरेज व्यवस्था और स्वच्छता संबंधी लापरवाही सामने आई। द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड की रसोई में अधिकारियों को जीवित कॉकरोच और मक्खियां मिलीं। इसके अलावा सड़ी-गली सब्जियां, एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, जाम नालियां, कोल्ड स्टोरेज में पानी का रिसाव और कचरा निस्तारण की खराब व्यवस्था भी पाई गई।
जांच में यह भी सामने आया कि कई संस्थानों में खाद्य पदार्थों की सही लेबलिंग नहीं की जा रही थी। FIFO और FEFO प्रणाली का पालन नहीं हो रहा था तथा शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य सामग्री को अलग-अलग रखने के नियमों की भी अनदेखी की जा रही थी, जिससे क्रॉस-कंटैमिनेशन का खतरा बढ़ गया था।
आरके जुहू जिमखाना में दीवारों और छतों की जर्जर स्थिति, खराब ड्रेनेज सिस्टम, खाद्य पदार्थों के लिए निर्धारित तापमान का पालन न करना और इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल का रिकॉर्ड नहीं मिला। साथ ही रसोई कर्मचारियों द्वारा ग्लव्स, कैप और एप्रन जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग भी नहीं किया जा रहा था।
द अपर्णा जुहू जिमखाना में जंग लगे किचन उपकरण, कीटों की आवाजाही, अपर्याप्त सफाई व्यवस्था और कच्चे व पके खाद्य पदार्थों को अलग-अलग न रखने जैसी गंभीर कमियां मिलीं। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि खाद्य संपर्क में आने वाले उपकरणों का उचित सैनिटाइजेशन नहीं किया जा रहा था और अनिवार्य ऑडिट भी नहीं कराए गए थे।
एमआईजी क्रिकेट क्लब में बिना वैध FSSAI लाइसेंस के एक निजी कैटरिंग कंपनी के संचालन का खुलासा हुआ। यहां खाद्य एवं पेयजल परीक्षण के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे, खाद्य सामग्री का भंडारण भी मानकों के अनुरूप नहीं था और प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ की कमी पाई गई।
वहीं, मलाड (वेस्ट) स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब बिना आवश्यक फूड बिजनेस लाइसेंस के संचालित होता मिला, जिसके चलते FDA ने उसे तत्काल खाद्य कारोबार बंद करने के आदेश जारी किए। विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब में भी खराब ड्रेनेज, गंदे फर्श, टूटी छत, तापमान की निगरानी में लापरवाही, पुराने फूड टेस्टिंग रिकॉर्ड और नियमित सफाई व्यवस्था के अभाव जैसी गंभीर खामियां सामने आईं।
FDA ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की सेहत की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। विभाग ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को निर्धारित मानकों का पालन करने की चेतावनी भी दी है।