अमृतसर में धरना, फायरिंग और बॉर्डर गतिविधियों पर पूर्ण रोक
अमृतसर | जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा-163 के तहत कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। आदेश के अनुसार, अमृतसर ग्रामीण क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी और जुलूस निकालने पर पूरी तरह रोक लगा...
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