हिमाचल में भांग आधारित उद्योगों के लिए नए नियम लागू, 100 करोड़ निवेश और 5 लाख सुरक्षा राशि अनिवार्य
Summer express, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के तहत विस्तृत नियम और लाइसेंस व्यवस्था लागू कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार भांग की खेती, भंडारण, प्रसंस्करण, विनिर्माण, अनुसंधान और परिवहन के लिए अलग-अलग प्रकार के लाइसेंस...
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