Shimla- हिमाचल प्रदेश में पांवटा साहिब एफआईआर मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और विधायक सुखराम चौधरी को राहत मिली है। हिमाचल हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की अवधि 8 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है।
न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों नेताओं को निर्देश दिया कि वे जांच में पूर्ण सहयोग करें और जब भी जांच अधिकारी (IO) बुलाएं, वे पूछताछ के लिए उपलब्ध रहें।यह मामला पांवटा साहिब पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें डॉ. बिंदल, सुखराम चौधरी समेत 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब तक इस मामले में चार लोगों को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। हाई कोर्ट ने तीन अलग-अलग जमानत याचिकाओं को एक साथ सुनते हुए यह फैसला सुनाया।