नूंह | नूंह की स्थानीय अदालत ने बिजली निगम के एक्सईएन, एसडीओ और एक जेई को लापरवाही से मौत के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304ए के तहत फैसला सुनाया, हालांकि सजा और जुर्माने पर बहस अब अगले महीने होगी।
मामला जनवरी 2015 का है, जब गोपीचंद नामक व्यक्ति ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया था और उसकी मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी शशिबाला ने तत्कालीन एक्सईएन कुलदीप अत्री, एसडीओ राजीव शर्मा और जेई राशिद पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला अदालत में केस दायर किया था।
सीजेएम छवि गोयल की अदालत ने तीनों को दोषी मानते हुए सजा पर बहस को फिलहाल टाल दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।