चंडीगढ़ | शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है।
मजीठिया ने यह याचिका अमृतसर विजिलेंस द्वारा दर्ज एफआईआर के खिलाफ दायर की थी। इस एफआईआर में उन पर जांच में हस्तक्षेप करने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। विजिलेंस ने दावा किया था कि अमृतसर में छापेमारी के दौरान मजीठिया ने टीम को जांच करने से रोका था। यह एफआईआर 31 जुलाई को दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को तय की है।