चंडीगढ़ | तरनतारन जिले के खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग को अस्थायी तौर पर खारिज कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली तारीख पर केस से संबंधित पूरा रिकार्ड अदालत में पेश किया जाए। वहीं, विधायक लालपुरा की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने दलील दी कि अगर सजा पर रोक नहीं लगी तो उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो सकती है, ऐसे में खडूर साहिब में उपचुनाव की स्थिति बन जाएगी। इस पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए सवाल किया— “जब सदस्यता रद्द करने की कोई कार्रवाई अभी हुई ही नहीं, तो इतनी जल्दबाज़ी किस बात की?”
बता दें कि तरनतारन की एक निचली अदालत ने कुछ समय पहले लालपुरा को चार साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसी सजा पर रोक लगाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।