चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) के कर्मियों के परिवारों को दी जाने वाली विवाह सहायता योजना के सुचारू संचालन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों, आईएनए कर्मियों की पुत्रियों, आश्रित बहनों और पौत्रियों के विवाह पर ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी या आईएनए कर्मी तथा उनकी पत्नी का निधन हो चुका है, तो उनके पुत्र या पुत्रवधू अपनी पुत्री (स्वतंत्रता सेनानी की पौत्री) के विवाह पर इस सहायता राशि के लिए आवेदन कर सकेंगे।
यह निर्णय पहले के निर्देशों में मौजूद अस्पष्टताओं को दूर करने और पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने में आने वाली दिक्कतों को खत्म करने के उद्देश्य से लिया गया है।
नए नियमों के अनुसार, विवाह की तिथि से छह माह के भीतर आवेदन अनिवार्य होगा, जबकि विशेष परिस्थितियों में 12 माह तक आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे। आवेदन संबंधित उपायुक्त के माध्यम से भेजा जाएगा, जो जांच के बाद उसे मुख्य सचिव के अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेंगे।
सहायता राशि का भुगतान एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड ऑफिशियल ट्रस्टी-कम-ट्रेजरर, चैरिटेबल एंडोमेंट्स हरियाणा द्वारा किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह राशि केवल आधार से लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से दी जाएगी।
इसके अलावा, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) को इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे लाभार्थी आवेदन जमा करने और उसकी स्थिति की निगरानी ऑनलाइन कर सकेंगे।