चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने राज्य के असहाय और बेसहारा बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने ₹1850 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सरकार का उद्देश्य उन बच्चों को सहारा देना है, जो अपने माता-पिता या अभिभावकों के संरक्षण से वंचित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना के तहत वही बच्चे पात्र होंगे —
- जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है
- जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम है
जरूरी दस्तावेज़
योजना का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं —
- बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- हरियाणा राज्य में कम से कम 5 वर्ष का निवास प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि)
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
यदि किसी आवेदक के पास निवास से जुड़े दस्तावेज़ नहीं हैं, तो वह 5 वर्ष से अधिक की रिहायश का हलफनामा भी प्रस्तुत कर सकता है।
कैसे करें आवेदन?
पात्र उम्मीदवार निम्न केंद्रों पर जाकर आवेदन कर सकते हैं —
- अंत्योदय सरल केंद्र
- अटल सेवा केंद्र
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
आवेदन के समय सभी जरूरी दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित (Self-Attested) प्रतियां जमा करनी होंगी।
यह योजना राज्य सरकार की उन पहलों में से एक है, जिसका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है।