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ट्रंप का बड़ा ऐलान: Section 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ लागू

वाशिंगटन | अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह Section 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ लागू करने के लिए नया कार्यकारी आदेश साइन करेंगे। यह नया टैरिफ पहले से लागू सामान्य आयात शुल्क के अलावा सभी देशों पर लागू होगा और अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “आज मैं Section 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का आदेश साइन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राष्ट्रपति की ट्रेड को रेगुलेट करने और टैरिफ लगाने की शक्ति को कम नहीं किया, बल्कि इसे और मजबूत और स्पष्ट बना दिया है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत ने केवल IEEPA के तहत टैरिफ के एक विशेष इस्तेमाल को ही खारिज किया है, न कि टैरिफ को पूरी तरह से खत्म किया है।

टैरिफ पर झटका मिलने के बाद ट्रंप ने अपने Plan B का जिक्र करते हुए कहा, “अब मैं और ज्यादा चार्ज कर सकता हूं। मेरा प्लान बी पहले से अधिक मजबूत है।” उनके इस बयान से यह संकेत मिलता है कि प्रशासन नए कानूनी उपायों, अलग सेक्शन के तहत टैरिफ या अन्य आर्थिक विकल्पों पर विचार कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप की नाराजगी भी देखने को मिली। उन्होंने कहा, “कोर्ट कहती है कि राष्ट्रपति किसी देश के साथ पूरा व्यापार रोक सकता है, लेकिन एक डॉलर का टैरिफ नहीं लगा सकता। यह कार्यकारी शक्तियों में असंतुलन पैदा करता है।” इसके साथ ही उन्होंने विरोधियों को चेतावनी भी दी और कहा, “वे सड़कों पर नाच रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं नाचेंगे। मैं भरोसा दिलाता हूं कि अमेरिका की ताकत और सुरक्षा को कमजोर करने वाले प्रयास सफल नहीं होंगे।”

Section 122 के तहत राष्ट्रपति अस्थायी रूप से टैरिफ लगा सकते हैं, खासकर भुगतान संतुलन संकट या अचानक आयात बढ़ने की स्थिति में। ट्रंप अब इसी सेक्शन का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी ट्रेड नीति को नया रूप देने की तैयारी में हैं।

Karuna

infosummerexpress@gmail.com

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