Summer express/ऊना, राकेश-:श्री माता चिंतपूर्णी मंदिर में 13 से 21 अगस्त तक आयोजित होने वाले श्रावण मेले को लेकर प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी किया है। मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंदिर क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने के साथ-साथ कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है।
उप-मंडलीय दंडाधिकारी (SDM) अंब पारस अग्रवाल ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 112(1) के तहत यह आदेश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, यातायात दबाव कम करने और आपातकालीन सेवाओं की निर्बाध आवाजाही बनाए रखना है।
मंदिर क्षेत्र में सामान्य वाहनों की एंट्री पर रोक मेले के दौरान चिंतपूर्णी बस स्टैंड के समीप मुख्य बैरियर, शंभू बैरियर और समनोली बैरियर से आगे मंदिर की ओर सामान्य वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि, आवश्यक सेवाओं और अधिकृत वाहनों को निर्धारित शर्तों के तहत प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन वाहनों के अलावा मंदिर प्रशासन, सिविल प्रशासन तथा पुलिस के वाहनों को प्रवेश की छूट रहेगी। आधिकारिक अनुमति प्राप्त वीआईपी और प्रोटोकॉल वाहनों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार आने-जाने की अनुमति होगी।
मंदिर क्षेत्र के होटलों में ठहरने वाले श्रद्धालुओं या पर्यटकों के वाहनों को होटल प्रबंधन द्वारा पूर्व सूचना दिए जाने की स्थिति में रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वार्ड नंबर-2 के स्थानीय निवासियों को नायब तहसीलदार भरवाईं की ओर से जारी वैध पास के आधार पर प्रवेश मिलेगा।
बाजार में सामान की आपूर्ति करने वाले जीप या अन्य मध्यम मालवाहक वाहनों को भी रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, पेयजल आपूर्ति वाले पानी के टैंकरों की आवाजाही रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक निर्धारित की गई है।
भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग
होशियारपुर की ओर से आने वाले ऐसे भारी वाहनों, जिन्हें चिंतपूर्णी या भरवाईं नहीं जाना है, उन्हें मुबारिकपुर-अंब-कलोहा-नेहरनपुखर-नादौन मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा। इन वाहनों को मुबारिकपुर-भरवाईं-ढलियारा मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं होगी।
अस्पताल रोड पर पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित
श्रावण मेले के दौरान चिंतपूर्णी अस्पताल रोड को नो-पार्किंग जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर वाहन खड़े मिलने पर पुलिस या प्रशासन द्वारा उन्हें हटाया अथवा जब्त किया जा सकता है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक आदेशों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों, होटल संचालकों या स्थानीय लोगों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 115 के तहत कार्रवाई की जाएगी। भीड़ और परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन किसी भी समय जारी पास या प्रवेश की छूट को बिना पूर्व सूचना के रद्द या निलंबित भी कर सकता है।SDM अंब ने श्रद्धालुओं, वाहन चालकों, होटल संचालकों और स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे पुलिस व प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स, पार्किंग नियमों और रूट डायवर्जन का पालन करें तथा मेले के दौरान यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।