Summer express, मोनिका रावत , पंचकूला। फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, पंचकूला ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी संजय कुमार (53) को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अदालत के आदेश के अनुसार मामला महिला थाना सेक्टर-5, पंचकूला में 29 नवंबर 2025 को दर्ज हुआ था। दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत सजा सुनाई गई है।
स्कूल में गुड टच-बैड टच की जानकारी के दौरान खुला मामला
पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, नाबालिग छात्रा के स्कूल में उसे गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी जा रही थी। इसी दौरान छात्रा ने शिक्षिका के सामने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। इसके बाद मामले की सूचना परिवार तक पहुंची और महिला थाना पुलिस को शिकायत दी गई।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2023 में आरोपित ने नाबालिग को डराने-धमकाने के बाद उसके साथ गलत हरकत की। परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में हुई। उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अदालत ने आरोपित को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जुर्माने की राशि की वसूली होने पर उसे पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को दी जाएगी।