भिवानी | हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए नई शैक्षणिक शर्तें लागू कर दी हैं। बोर्ड की हाल ही में हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में इन बदलावों को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने की, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग सहित 11 विभागों के निदेशक उपस्थित थे।
नई शर्तें—अब 10वीं ओपन से करने के लिए ये नियम जरूरी
क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ओपन स्कूल से 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों पर अब ये नियम लागू होंगे—
- कम से कम 30 पीरियड की अनिवार्य उपस्थिति।
- आवेदक की आयु न्यूनतम 14 वर्ष होना जरूरी।
- 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बीच कम से कम 2 वर्ष का अंतर।
पहले केवल यह जरूरी था कि छात्र संबंधित डीईओ या सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जमा करें। लेकिन अब प्रक्रिया को और पारदर्शी व सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त शर्तें जोड़ी गई हैं।
क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी में क्या बदलाव?
नई व्यवस्था के अनुसार—
- जो छात्र किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं में कम से कम एक विषय में पास हैं, वे उस विषय का क्रेडिट हरियाणा ओपन स्कूल में ट्रांसफर करवा सकेंगे।
- हर साल लगभग 50,000 छात्र ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं और 12वीं की परीक्षा देते हैं।
बोर्ड का कहना है कि यह सुधार छात्र हित में है और इससे ओपन स्कूलिंग की गुणवत्ता व विश्वसनीयता दोनों बढ़ेंगी।