पंजाब । शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया।
मजीठिया इस समय आय से अधिक संपत्ति मामले में नाभा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी पर 20 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसका निर्णय गुरुवार को सुना दिया गया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मजीठिया को फिलहाल जेल से राहत मिलने की संभावना खत्म हो गई है।