Summer express, कुरुक्षेत्र | कुरुक्षेत्र में आयोजित लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कई अहम निर्देश जारी किए। मंत्री ने गांव किरमच की को-ऑपरेटिव सोसायटी के मैनेजर को दोबारा निलंबित करने, जांच पूरी होने तक बहाल न करने तथा अंसल सुशांत सिटी के कॉलोनाइजर के खिलाफ केस दर्ज कर विस्तृत जांच करवाने के आदेश दिए।
नए लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित मासिक बैठक के दौरान मंत्री ने एजेंडे में शामिल 11 मामलों में से 6 का मौके पर ही समाधान किया, जबकि बाकी मामलों में संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
किरमच सोसायटी मामले में सख्ती
गांव किरमच निवासी राजेश शर्मा की शिकायत पर सुनवाई के दौरान मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने पाया कि जांच लंबित होने के बावजूद निलंबित मैनेजर को दोबारा बहाल कर दिया गया था। इस पर उन्होंने डीआर को तत्काल प्रभाव से मैनेजर को फिर से सस्पेंड करने और जांच पूरी होने तक बहाली न करने के आदेश दिए।
मंत्री ने यह भी कहा कि को-ऑपरेटिव सोसायटियों में गलत तरीके से नियुक्त कर्मचारियों को हटाया जाए और इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
अंसल सुशांत सिटी कॉलोनाइजर पर होगी कार्रवाई
अंसल सुशांत सिटी के निवासियों की शिकायतों पर एसडीएम अमन कुमार की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मंत्री ने कॉलोनाइजर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी और अव्यवस्थाओं के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
मंत्री ने संबंधित कॉलोनाइजर के खिलाफ केस दर्ज करने तथा प्रत्येक शिकायत की गहन जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही टाउन प्लानिंग विभाग को आवश्यक सिफारिशें भेजने और एचएसवीपी व जनस्वास्थ्य विभाग को संयुक्त रूप से पानी व निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश भी जारी किए। कॉलोनी में करीब 14 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का प्रस्ताव डीटीपी मुख्यालय भेजने के निर्देश भी दिए गए।
निलंबित इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी के आदेश
महावीर कॉलोनी, लाडवा निवासी सोनू नारंग की शिकायत पर सुनवाई करते हुए मंत्री ने खाद्य आपूर्ति एवं नागरिक विभाग के दो निलंबित इंस्पेक्टरों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि दोनों की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है और कानून के तहत तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
पार्क से हटेंगे अवैध निर्माण
शाहाबाद मारकंडा स्थित हाउसिंग बोर्ड सेक्टर-1 की वेलफेयर सोसायटी की शिकायत पर मंत्री ने पार्क में बनाए गए अवैध गेट, खिड़कियां और लेंटर हटाने के आदेश दिए। इसके अलावा पार्क में वाहनों की आवाजाही रोकने और सौंदर्यीकरण के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी जारी किए गए।
15 दिन में विवाद सुलझाने के निर्देश
पानीपत निवासी राजपाल खुराना की शिकायत पर मंत्री ने संबंधित पक्षों को 15 दिनों के भीतर भुगतान विवाद निपटाने के आदेश दिए। तय समय में समाधान न होने पर पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
33 केवी बिजली लाइन मामले की संयुक्त जांच
परशुराम कॉलोनी निवासी राजदेव कुमार की शिकायत पर मंत्री ने उपायुक्त, बिजली विभाग के अधिकारियों और समिति के सदस्यों को मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। शिकायत में मकान के ऊपर से गुजर रही 33 केवी लाइन को शिफ्ट करने की मांग की गई थी।
बैठक में थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, शाहाबाद विधायक रामकरण, पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और समिति सदस्य मौजूद रहे।