Kullu, Manminder-हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग ने शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब यदि कोई उपभोक्ता प्रतिदिन 1000 लीटर तक पानी का उपयोग करता है, तो उसे हर महीने 950 रुपये का बिल चुकाना होगा। इसमें सीवरेज शुल्क भी शामिल है। वहीं, तय सीमा से अधिक पानी की खपत करने पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
हाल ही में कुल्लू जिले में हजारों रुपये के पानी के बिल आने पर कई लोगों ने विभाग से शिकायत की थी। इसके बाद विभाग ने नया टैरिफ सिस्टम लागू किया है और लोगों को जागरूक करने का अभियान भी शुरू किया गया है।
हर महीने बिल जारी करने की मांग तेज
नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 8 की पार्षद शालिनी राय भारद्वाज ने बताया कि जब लोगों के पानी के बिल अधिक आए, तो उन्होंने इस मुद्दे को जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के सामने उठाया। उन्होंने मांग की है कि विभाग पानी के बिल हर महीने जारी करे ताकि लोगों को एकमुश्त बड़ी रकम चुकाने में परेशानी न हो।
विभागीय अधिकारी का बयान
जल शक्ति विभाग कुल्लू के अधीक्षण अभियंता अमित ने बताया कि नया टैरिफ लागू कर दिया गया है। यदि कोई उपभोक्ता प्रतिदिन 1000 लीटर पानी का उपयोग करता है, तो उसका बिल 950 रुपये प्रतिमाह होगा। तय सीमा से ज्यादा पानी उपयोग करने पर बिल की राशि और बढ़ेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जरूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करें।वर्तमान में कुल्लू शहर में 4,800 उपभोक्ताओं को पानी के बिल जारी किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश का बिल 10 हजार रुपये से कम रहा है।
मुख्य बिंदु:
- प्रतिदिन 1000 लीटर पानी पर ₹950 प्रतिमाह बिल
- सीमा से अधिक खपत पर बढ़ेगा शुल्क
- किराएदार रखने वालों को देना होगा अधिक भुगतान
- हर महीने बिल जारी करने की उठी मांग