तरनतारन | जिला प्रशासन ने तरनतारन, भिखीविंड, पट्टी और खेमकरण शहर के निवासियों से अपील की है कि वे अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स का भुगतान पंजाब सरकार की वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना के तहत समय पर कर दें। इस योजना में बकाया राशि पर कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, जिससे टैक्सदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
पहले इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 तय थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 अगस्त 2025 कर दिया गया है। यानी अब लोगों के पास अतिरिक्त समय है अपना बकाया चुकाने का, और वह भी बिना किसी अतिरिक्त बोझ के।
शहरवासियों की सुविधा के लिए तरनतारन, भिखीविंड, पट्टी और खेमकरण नगर परिषद की प्रॉपर्टी टैक्स शाखाएं 9 अगस्त (शनिवार) और 10 अगस्त (रविवार) को भी सामान्य दिनों की तरह खुली रहेंगी। इतना ही नहीं, 15 अगस्त तक अगर कोई सरकारी अवकाश पड़ता है, तब भी ये शाखाएं खुली रहेंगी, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के भुगतान कर सकें।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जनरल राजदीप सिंह बराड़ ने कहा कि यह मौका शहरवासियों के लिए अपने पुराने टैक्स क्लियर करने का सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस तारीख के बाद बकाया राशि पर ब्याज और जुर्माना फिर से लागू हो जाएगा। उन्होंने सभी संस्थानों, दुकानदारों, रेस्तरां मालिकों, फैक्ट्रियों और आम नागरिकों से अपील की कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।