फरीदकोट | जिला मैजिस्ट्रेट पूनमदीप कौर (IAS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में कई सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। ये आदेश 14 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
लाउडस्पीकर पर रोक
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी। विशेष परिस्थितियों में केवल लिखित अनुमति और शर्तों के तहत ही इसका इस्तेमाल हो सकेगा।
अवैध कब्जों पर सख्ती
सरकारी सड़क या भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तंबाकू की बिक्री पर रोक
शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर की सीमा के भीतर तंबाकू बेचना, रखना या 18 साल से कम उम्र के युवाओं को इसकी बिक्री करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
सड़क सुरक्षा नियम
साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेहड़ी जैसे वाहनों को बिना आगे-पीछे रिफ्लेक्टर या चमकदार टेप के चलाने पर रोक लगाई गई है। ऐसे वाहन अक्सर हादसों का कारण बनते हैं।
तालाब भरने पर पाबंदी
ग्रामीण क्षेत्रों में बिना पूर्व अनुमति सार्वजनिक तालाबों को भरना भी प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि इससे पानी के बहाव में रुकावट और विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है।
जिला प्रशासन का कहना है कि ये आदेश जिले की शांति, सुरक्षा और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं।