चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने प्रदेश की नौ अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का बड़ा फैसला लिया है। जिलों से आई रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया।
इन कॉलोनियों को अब कानूनी मान्यता मिलने के बाद यहां प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त और विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया है। खास बात यह है कि सभी कॉलोनियां शहरी स्थानीय निकायों की सीमा से बाहर हैं, लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।
किन-किन कॉलोनियों को मिली वैधता?
- चरखी दादरी के भैरवी गांव की 7.17 एकड़ में बनी बेनाम कॉलोनी
- ढाणी फोगाट स्थित प्रेम नगर कॉलोनी (करीब 36 एकड़ क्षेत्रफल)
- सोनीपत की एकता कॉलोनी, देवीपुरा कॉलोनी एक्सटेंशन, बैयांपुर की मोहन नगर कॉलोनी और हरसाना कलां की रोज वैली स्कूल कॉलोनी (करीब 20 एकड़ क्षेत्र)
- रेवाड़ी के चांदपुर गांव की सरस्वती विहार कॉलोनी (28.5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल)
- झज्जर के सराय औरंगाबाद स्थित जेपीजी बिल्डकॉन कॉलोनी और शांति विहार कॉलोनी (करीब 2.5 एकड़ क्षेत्र)
जिला स्तरीय समीक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया यह निर्णय न केवल हजारों परिवारों को राहत देगा, बल्कि इन क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे और सुविधाओं के विकास का रास्ता भी खोलेगा।