चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को एक बड़ी राहत दी है। अब राज्य के मूल निवासी वे अग्निवीर जो सैन्य सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और फील्ड कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सरकार के आदेशों के मुताबिक, पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-B और ग्रुप-C पदों पर सीधी भर्ती के दौरान ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को विशेष रूप से 5 वर्ष तक की अतिरिक्त आयु छूट का लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार का कहना है कि यह फैसला उन युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है जिन्होंने देश की सेवा में अपना योगदान दिया और अब नागरिक जीवन में नई भूमिका निभाना चाहते हैं। सभी विभागों को आदेशों के अक्षरशः पालन के निर्देश दिए गए हैं।