Shimla, 18 November-:हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रियों को मिलने वाले यात्रा और दैनिक भत्तों से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मंत्रियों के माइलेज भत्ते और दैनिक भत्ते दोनों में बढ़ोतरी की गई है। नए प्रावधानों के लागू होने के साथ ही यात्रा के दौरान होने वाले खर्चों के अनुरूप भुगतान व्यवस्था को अद्यतन किया गया है।
संशोधित नियमों के तहत अब मंत्रियों को पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सड़क मार्ग से यात्रा करने पर माइलेज भत्ते के रूप में 18 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर 25 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि यह संशोधन मौजूदा यात्रा व्यय को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे वास्तविक लागत के अनुरूप भत्ता दिया जा सके।इसके अतिरिक्त, मंत्रियों को यात्रा या आधिकारिक दौरे के दौरान मिलने वाले दैनिक भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें प्रति दिन 2500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा, जबकि पहले यह राशि 1800 रुपये निर्धारित थी। इससे आधिकारिक यात्राओं के दौरान होने वाले खर्चों का समुचित वहन सुनिश्चित होगा।
राज्य सरकार ने इन बदलावों को आधिकारिक रूप से लागू करते हुए हिमाचल प्रदेश मंत्रियों का यात्रा भत्ता नियम, 2000 में संशोधन किया है। यह संशोधन सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट, 2000 की धारा 14 और 15 के तहत किया गया है। नई अधिसूचना के अनुसार, संशोधित नियमों का नाम हिमाचल प्रदेश मंत्रियों का यात्रा भत्ता संशोधन नियम, 2025 रखा गया है और यह अधिसूचना जारी होते ही प्रभावी हो गए हैं।सरकार का कहना है कि ये संशोधन प्रशासनिक जरूरतों और मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप किए गए हैं ताकि मंत्रियों को क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर उचित और यथार्थवादी भत्ता प्राप्त हो सके। यात्रा संबंधी खर्चों में पिछले वर्षों में हुई वृद्धि को देखते हुए यह बदलाव आवश्यक समझा गया।नई व्यवस्था लागू होने के बाद मंत्रियों को यात्रा सुविधाओं का लाभ अद्यतन दरों पर प्राप्त होगा, जिससे उनके आधिकारिक दौरों में आने वाला व्यय अधिक सटीक रूप से कवर हो सकेगा।