Hamirpur, Arvind-:नगर निगम हमीरपुर ने बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के व्यापार के लिए सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। नगर निगम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू बेचने वाले व्यापारी अब अपने लाइसेंस नगर निगम कार्यालय में बनवाएं। जांच के दौरान अगर किसी दुकानदार के पास वैध लाइसेंस नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम कमिश्नर राकेश शर्मा ने बताया कि इस दिशा में एक अधिसूचना भी जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार स्कूलों और स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के बीड़ी-सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।कमिश्नर ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में बीड़ी-सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वाले सभी व्यापारियों के लिए लाइसेंस बनवाना अब अनिवार्य है। नगर निगम हमीरपुर द्वारा लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है और अब तक लगभग 65 दुकानदारों ने अपने ट्रेड लाइसेंस बनवा लिए हैं। शेष दुकानदारों को भी जल्द से जल्द लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए गए हैं।बिना लाइसेंस व्यापार करने वालों के खिलाफ चालान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पंचायत सचिवों, सेनेटरी इंस्पेक्टर, पुलिस, हेल्थ ऑफिसर सहित नगर निगम के कई अधिकारी और कर्मचारी अधिकृत किए गए हैं। किसी भी दुकानदार द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और समय रहते लाइसेंस बनवाएं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।यह नया संस्करण 312 शब्दों के लगभग बराबर है, पढ़ने में आसान और समाचार जैसा प्रभाव देता है।