लुधियाना | जिले में ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) ने बिना मंजूरी और अप्रूव्ड प्लान के निर्माण पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और GLADA के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर संदीप कुमार के निर्देशों के तहत यह ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी लागू की गई है।
GLADA ने 19 अप्रैल 2024 को राधिका गुप्ता को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस उस समय जारी किया गया जब उन्होंने अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान के बाहर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का निर्माण शुरू कर दिया। 3 मार्च को पुनः उल्लंघन के आधार पर नोटिस दोहराया गया।
संदीप कुमार ने आम लोगों से अपील की कि किसी भी निर्माण कार्य को केवल GLADA द्वारा मंजूर बिल्डिंग प्लान के अनुसार ही किया जाए। नियम का उल्लंघन करने पर बिल्डिंग को सील या गिराने के अलावा अप्रूव्ड प्लान रद्द किया जा सकता है।
GLADA के एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर विकास हीरा ने कहा कि चल रहे डिमोलिशन अभियान के अलावा, अथॉरिटी पूरे जिले में बिना अनुमति निर्माण करने वाले लोगों या संस्थाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे उल्लंघन और इसके परिणामों की पूरी ज़िम्मेदारी बिल्डर या मालिक की होगी। GLADA का यह कदम जिले में वैध और सुरक्षित निर्माण को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।