Summer Express, गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में राशन डिपो संचालकों से कथित तौर पर कमीशन वसूली के मामले में एसीबी ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में पूर्व जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अनिल कुमार समेत तीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत में हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय की है। इस दिन आरोप तय करने को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।
मामले में पूर्व जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अनिल कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत में उनकी ओर से अधिवक्ता सतपाल यादव पेश हुए। वहीं सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी विजय टाक अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 5 अगस्त 2025 के आदेश के अनुपालन में जमानत बांड दाखिल करने के लिए आवेदन किया था। अदालत ने उन्हें 75 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती के आधार पर जमानत दे दी।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि एसीबी ने मामले की जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके बाद अदालत ने अनिल कुमार और विजय टाक को चालान की प्रति उपलब्ध कराई। तीसरे अधिकारी प्रेम पूर्ण सिंह अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने उनके खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
यह मामला राशन डिपो संचालकों से कथित रूप से कमीशन वसूली से जुड़ा है। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने 11 जुलाई 2024 को पूर्व डीएफएससी अनिल कुमार, एएफएसओ विजय टाक और विभागीय अधिकारी प्रेम पूर्ण सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच पूरी होने के बाद एसीबी ने अब अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आगामी सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि आरोप तय कर मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई जाए या नहीं।