राकेश, ऊना | जिले में अवैध खनन और अनियंत्रित परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने लाइसेंसी खनन गतिविधियों के संचालन समय में संशोधन किया है। जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने पुलिस विभाग की अनुशंसा पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए हैं।
संशोधित निर्देशों के अनुसार अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक खनन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं खनन, उत्खनन और लोडिंग कार्य केवल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही किए जा सकेंगे। इसके अलावा खनन सामग्री की ढुलाई टिपरों और ट्रकों के माध्यम से सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही अनुमत होगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी खनन कार्य केवल वैध परमिट और लाइसेंस के अनुरूप ही संचालित होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदेशों के प्रभावी पालन के लिए पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीमें नियमित निरीक्षण करेंगी, ताकि अवैध खनन और बिना अनुमति परिवहन पर कड़ी नजर रखी जा सके। प्रशासन ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य जिले में खनन गतिविधियों को व्यवस्थित करना और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और आगामी निर्देशों तक प्रभावी रहेंगे।