हमीरपुर, अरविंद -: हमीरपुर जिले की पुंग खड्ड में अवैध खनन से जुड़े चर्चित मामले में हमीरपुर सदर से विधायक आशीष शर्मा के छोटे भाई और चाचा को अदालत से जमानत मिल गई है। करीब 17 दिनों तक जेल में रहने के बाद दोनों आरोपियों को रिहा किया गया।
जिला कारागार से बाहर आने पर विधायक आशीष शर्मा अपनी पत्नी और समर्थकों के साथ उन्हें लेने पहुंचे। रिहाई के बाद दोनों ने सबसे पहले मंदिर में माथा टेका और समर्थकों का धन्यवाद किया।
इस मौके पर विधायक आशीष शर्मा ने न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए अदालत का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर राजनीतिक द्वेष से काम करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सरकार ने इस मामले को व्यक्तिगत बनाकर उनके परिवार तक पहुंचा दिया, जो अनुचित है।उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता, जांच एजेंसी और गवाह—तीनों की भूमिका पुलिस ही निभा रही है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर अदालत में पेश किया गया।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार संकीर्ण सोच के साथ काम कर रही है और राजनीतिक विरोध को व्यक्तिगत लड़ाई में बदल रही है।
उल्लेखनीय है कि महालक्ष्मी स्टोन क्रशर से जुड़े इस अवैध खनन मामले में आरोपियों को पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 को उन्हें चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोनों ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था।अब 17 दिन बाद हमीरपुर की अदालत ने दोनों को जमानत दे दी है।