हरियाणा | हरियाणा सरकार ने लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी योजना लागू की है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-2.0 के तहत अब जर्जर घर या खाली प्लॉट पर मकान बनाने वालों को सरकार की ओर से ढाई लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इच्छुक लाभार्थी इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर या अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 1 सितंबर 2024 से पहले संबंधित शहर के निवासी हों और जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र (PPP) के अनुसार तीन लाख रुपये से कम हो।
क्या होना चाहिए जरूरी?
- मकान या प्लॉट वैध कॉलोनी में होना चाहिए
- संपत्ति से जुड़े कागजात (रजिस्ट्री, जमाबंदी, इंतकाल) जरूरी
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- आवेदक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
अब तक कितने आवेदन हुए?
हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अनुसार 29 अगस्त तक इस योजना के लिए 88,739 आवेदन आए हैं, जिनमें से 12,550 को स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 30-30 गज के प्लॉट पाने वाले करीब 15 हजार लाभार्थियों को भी मकान निर्माण के लिए ढाई लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इस तरह सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र परिवार को अपना पक्का घर उपलब्ध कराया जाए।