चंडीगढ़ | हरियाणा के फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मामन खान की जमानत को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 2023 जुलाई में नूंह हिंसा के मुख्य सरगना बताये जाने के बाद हरियाणा सरकार ने उनकी जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट के जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने यह आदेश जारी किया। मामन खान को निचली अदालत ने 18 अक्टूबर, 2023 को जमानत दी थी।
हरियाणा सरकार ने अपनी याचिका में दावा किया था कि कथित हिंसा में 100 से अधिक लोग घायल हुए और कुछ की मौत भी हुई, जिसके चलते 61 प्राथमिकी दर्ज की गई। सरकार का कहना था कि मामन खान कथित गैर-कानूनी सभा का मुख्य सरगना था और उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर हिंसा को उकसाया। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नूंह ने जमानत देते समय इन सभी तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया।
मामले की शुरुआत 14 सितंबर, 2023 को हुई थी, जब हरियाणा पुलिस ने नगीना थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कर मामन खान को गिरफ्तार किया था।