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हरियाणा मंत्री गौरव गौतम को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

चंडीगढ़ | हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें मंत्री गौतम ने पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल द्वारा दायर चुनाव याचिका को शुरुआती चरण में ही रद्द करने की मांग की थी।

जस्टिस अर्चना पुरी ने 21 पन्नों के आदेश में कहा कि याचिका में पर्याप्त तथ्य, दस्तावेज और वीडियो मौजूद हैं, जिनकी सत्यता का आकलन केवल नियमित सुनवाई के दौरान ही हो सकता है। इस आधार पर कोर्ट ने याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया।

क्या हैं आरोप?

पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव में पलवल-84 सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक आधार पर वोट मांगे गए।

  • धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल
  • साम्प्रदायिक अपीलें
  • इंटरनेट मीडिया के वीडियो, तिथि, स्थान और घटनाक्रम का विवरण

दलाल की ओर से पूर्व एडवोकेट जनरल मोहन जैन कोर्ट में पेश हुए और कहा कि याचिका में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जो यह दर्शाते हैं कि चुनाव प्रचार में धार्मिक भावनाओं को प्रभावित किया गया।

गौरव गौतम की दलील क्या थी?

मंत्री गौतम की ओर से दलील दी गई कि—

  • याचिका में न तो ठोस तथ्य हैं
  • आरोप अत्यंत सामान्य और अस्पष्ट हैं
  • इसलिए इसे शुरुआती स्तर पर ही खारिज किया जाना चाहिए

लेकिन अदालत ने इन सभी तर्कों को नकार दिया।

अब आगे क्या?

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि:

  • धार्मिक शब्दों, आयोजनों और वीडियो की वास्तविकता का मूल्यांकन ट्रायल के दौरान होगा
  • इसलिए याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता

अब इस मामले में नियमित सुनवाई होगी और चुनाव याचिका आगे बढ़ेगी।

पिछला चुनाव परिणाम

  • गौरव गौतम: 1,09,118 वोट
  • करण सिंह दलाल: 75,513 वोट

दलाल ने पराजय के लिए धार्मिक कारकों पर आधारित चुनाव प्रचार को जिम्मेदार बताया है।

Karuna

infosummerexpress@gmail.com

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