गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल, 15वीं बार जेल से बाहर आएंगे
Rohtak, 4 January-: दो साध्वियों से दुष्कर्म और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में दोषी ठहराए जा चुके डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल दी गई है। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम को यह पैरोल मिलने के बाद वह 15वीं बार जेल से बाहर आएंगे।
इससे पहले 15 सितंबर को भी राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई थी। पिछली बार 21 दिन और 40 दिन की पैरोल के दौरान वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में ही रहे थे। इस बार भी पैरोल अवधि के दौरान उनके सिरसा डेरे में ही रहने की संभावना है।गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में 10-10 साल यानी कुल 20 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह हत्या मामले में भी वह सजा काट रहे हैं।
राम रहीम को बार-बार पैरोल और फरलो मिलने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने भी पैरोल दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि राम रहीम कोई सामान्य कैदी नहीं बल्कि एक हार्डकोर अपराधी है।हालांकि, हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में राम रहीम को हार्डकोर अपराधी मानने से इनकार करते हुए कहा है कि वह जेल में अच्छे आचरण वाला कैदी है और जेल नियमों के तहत उसे पैरोल या फरलो दी जाती है।जेल नियमों के अनुसार, किसी भी कैदी को एक वर्ष में अधिकतम 90 दिन की पैरोल दिए जाने का प्रावधान है।