अमृतसर। न्यायाधीश अरुण शोरी की अदालत ने एक अहम आदेश जारी करते हुए मजीठा रोड स्थित पावर कॉलोनी के पास मौजूद 1017 वर्ग गज की संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अमरदीप सिंह ढिल्लों के पिता के निधन के बाद उनकी सौतेली मां महिंदर कौर न तो इस संपत्ति को बेच सकेगी और न ही किसी अन्य तरीके से इसका हस्तांतरण कर पाएगी। शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण कुमार मेहता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने संपत्ति पर स्टेटस-को लगा दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण मेहता ने अदालत को बताया कि अमरदीप सिंह ढिल्लों मजीठा रोड के निवासी हैं और वर्तमान में कनाडा में रहकर कारोबार कर रहे हैं। वह करीब 30–35 वर्ष पहले विदेश चले गए थे, जबकि उनकी मां का काफी समय पहले निधन हो चुका है। उनके पिता गुरमेल सिंह की 5 अक्टूबर 2021 को अचानक मृत्यु हो गई थी।
अधिवक्ता के अनुसार हाल ही में अमरदीप सिंह को जानकारी मिली कि उनकी सौतेली मां महिंदर कौर कथित तौर पर भू-माफिया की मदद से इस संपत्ति को अवैध रूप से बेचने का प्रयास कर रही हैं। इस आशंका को लेकर अमरदीप सिंह ने एनआरआई थाने में भी शिकायत दर्ज कराई, ताकि संबंधित पक्षों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके और किसी भी गैरकानूनी लेन-देन को रोका जा सके।
इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों और सबूतों के साथ अदालत में याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने संपत्ति पर स्टेटस-को का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के चलते अब महिंदर कौर अदालत की अनुमति के बिना उक्त संपत्ति से जुड़ा कोई भी लेन-देन नहीं कर सकेंगी।