चंडीगढ़ | पंजाब सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन किया है, जिससे 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम – OPS) अपनाने का विकल्प मिलेगा। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो नियुक्ति की तारीख के कारण अब तक नई पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आ रहे थे।
यह संशोधन नोटिफिकेशन नंबर G.S.R. 34Const/Arts/309 और 187/ए.एम.डी. (11)2025 के तहत 22 मई 2025 को अधिसूचित किया गया और इसे 23 मई 2025 को पंजाब सरकार के राजपत्र (एक्स्ट्रा) में प्रकाशित किया गया है।
तीन महीने में देना होगा विकल्प, नहीं तो स्वतः NPS में शामिल
संशोधित नियमों के अनुसार, पात्र कर्मचारी को तीन माह के भीतर यह स्पष्ट करना होगा कि वह पुरानी या नई पेंशन योजना में शामिल होना चाहता है। यदि निर्धारित समय में कोई विकल्प नहीं चुना गया, तो उसे स्वतः नई पेंशन योजना के अंतर्गत माना जाएगा।
कौन-कौन हैं पात्र?
संशोधन में दो प्रमुख श्रेणियों के कर्मचारियों को OPS में शामिल होने का मौका दिया गया है:
- वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई हो, लेकिन उनकी भर्ती का विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले जारी हुआ था।
- “हमदर्दी आधार” पर नियुक्त कर्मचारी, जिनकी याचिका 1 जनवरी 2004 से पहले प्राप्त हो चुकी थी और वे सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं।
किन्हें भेजी गई अधिसूचना?
सरकार की इस अधिसूचना की प्रति सभी विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्त आयुक्तों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, डिवीजन कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेजी गई है। इसके अलावा राज्य के बोर्डों, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं को भी यह सलाह दी गई है कि वे अपनी नियमावली और वित्तीय स्थिति के अनुसार इस संशोधन को लागू करें — बशर्ते राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े।