Summer express,जींद। जिले में बाल विवाह के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी। भिवानी रोड स्थित एक घर में 16 वर्षीय लड़की की शादी की रस्में चल रही थीं, तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और दुर्गा शक्ति टीम ने मौके पर छापा मारकर पूरी प्रक्रिया को रोक दिया।
जानकारी के अनुसार, फतेहाबाद से आई बारात में करीब 250 मेहमान शामिल थे और ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल बना हुआ था। बाराती नाच-गाना कर रहे थे और कई लोग भोजन भी कर चुके थे। इसी दौरान पुलिस के पहुंचते ही शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और जश्न का माहौल अचानक शांत हो गया। मेहमान और बाराती मौके से निकलने लगे।
जांच के दौरान टीम के सदस्य रवि ने बताया कि लड़की के दस्तावेजों की जांच में उसकी उम्र 16 वर्ष पाई गई, जबकि दूल्हे की उम्र लगभग 25 वर्ष थी। कानून के अनुसार, लड़की की शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। इस आधार पर पुलिस ने तुरंत शादी रुकवा दी और दोनों पक्षों को बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी दी।
परिजनों ने बताया कि उन्होंने शादी की तैयारियों और मेहमानों के स्वागत में करीब 4 लाख रुपये खर्च किए थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के चलते पूरी तैयारियां बेकार हो गईं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह कराना एक गंभीर अपराध है, जिसके तहत दोषियों को दो साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
प्रशासन की समझाइश के बाद दोनों पक्षों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित में आश्वासन दिया कि लड़की के 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही विवाह किया जाएगा। इसके बाद दूल्हा बिना दुल्हन के ही बारात लेकर वापस लौट गया।