Summer express, मानसा l पंजाब सरकार के गृह मामले एवं न्याय विभाग के निर्देशों के बाद मानसा जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट नवजोत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति मानसा जिले में किसी सार्वजनिक स्थल पर हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय शांति, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या तनावपूर्ण स्थिति को रोका जा सके।
इसके साथ ही प्रशासन ने जिले की सीमाओं के भीतर ट्रैक्टरों और उनसे जुड़े कृषि उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन, रेसिंग तथा स्टंट गतिविधियों पर भी पूर्ण रोक लगा दी है। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे जोखिमपूर्ण करतब न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते हैं।
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें और जिले में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने में सहयोग दें।