Summer express/हमीरपुर, अरविंद-:शराब बेचने वाले ठेका मालिकों के लिए अब एफएसएसएआई (FSSAI) का लाइसेंस लेना जरूरी होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शराब की दुकानों को भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के दायरे में रखा है। विभाग के अनुसार शराब के निर्माण और बिक्री में इस्तेमाल होने वाले खाद्य श्रेणी के लिक्विड पदार्थों के चलते शराब की दुकानों के लिए भी एफएसएसएआई लाइसेंस अनिवार्य किया गया है।इसी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर ने जिले में शराब के ठेकों की जांच शुरू कर दी है। विभागीय जांच के दौरान सामने आया कि करीब 150 शराब की दुकानों में से केवल पांच दुकानों के पास ही एफएसएसएआई का लाइसेंस है, जबकि करीब 145 दुकानों के पास लाइसेंस नहीं मिला। विभाग ने ठेका संचालकों को जल्द से जल्द लाइसेंस के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लगातार शराब की दुकानों की चेकिंग की जा रही है। हाल ही में भोरंज क्षेत्र में एक शराब के ठेके की जांच के दौरान एफएसएसएआई लाइसेंस नहीं मिलने पर विभाग ने चालान किया। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां एफएसएसएआई के नियमों की अवहेलना के मामले में ठेका संचालक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर के अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर ने बताया कि शराब की दुकान संचालित करने के लिए भी एफएसएसएआई लाइसेंस जरूरी है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से ठेकेदारों को इस संबंध में पहले ही जागरूक किया जा चुका है और उन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करने को कहा गया है।डॉ. ठाकुर ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में शराब की दुकानों के पास अभी एफएसएसएआई लाइसेंस नहीं हैं। विभाग की ओर से अब ऐसे सभी ठेकों की जांच की जाएगी और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भोरंज में कार्रवाई की जा चुकी है और आने वाले समय में अन्य दुकानों पर भी विभाग का शिकंजा कसा जाएगा।