हरियाणा | हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में लाडो लक्ष्मी मोबाइल एप को लॉन्च किया। इससे पहले उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य विभाग की कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।
इस योजना के लिए हरियाणा सरकार ने पाँच हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, बिना आधार कार्ड के महिलाएं मोबाइल एप से लाभ नहीं उठा पाएंगी।
योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा?
- योजना उन महिलाओं के लिए है जिनकी उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक है।
- परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम हो।
- हरियाणा में स्थायी निवासी 15 वर्ष या उससे अधिक समय से रहने वाली महिलाएं।
योजना में प्रमाणीकरण और सुरक्षा
लाभार्थियों को हर महीने मोबाइल एप के माध्यम से अपनी पात्रता का प्रमाणीकरण करना होगा। इसमें चेहरे की पहचान और लाइवनेस डिटेक्शन (बायोमेट्रिक सुरक्षा) अनिवार्य है। अगर किसी महिला की स्थिति बदलती है, जैसे नौकरी लगना या परिवार की आय सीमा से ऊपर जाना, तो सहायता स्वतः बंद हो जाएगी।
भुगतान प्रक्रिया और बैंकिंग
- योजना के तहत राशि सीधा बैंक खाते में (DBT) ट्रांसफर होगी।
- पंजीकरण के बाद महिला को पंजीकरण आईडी मिलेगी, जिसके आधार पर विवरण का सत्यापन होगा।
- बैंक खाता परिवार पहचान पत्र से लिंक होना अनिवार्य है।
- लगातार दो माह भुगतान विफल होने पर लाभ रोक दिया जाएगा।
परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई रोक नहीं
एक परिवार में एक से अधिक महिलाएं योजना का लाभ ले सकती हैं। हालाँकि पहले से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं और कुछ गंभीर रोगों से पीड़ित महिलाएं इसका लाभ नहीं उठा पाएंगी।
आवेदन से पहले ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु
- हरियाणा के अंत्योदय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएँ।
- बीपीएल कार्ड होना आवश्यक है; बिना बीपीएल कार्ड आवेदन संभव नहीं।
- परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य है। इसे CSC या सरल केंद्र से बनवाया जा सकता है।
- बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक कराना आवश्यक है।
हरियाणा सरकार की यह पहल महिलाओं को प्रतिमाह ₹2100 की सहायता प्रदान करेगी और उनका आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगी।