हरियाणा | हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए फ्लैट और प्लॉट खरीदने का सपना अब सच होने वाला है। नायब सैनी सरकार ने विशेष योजना के तहत आवासीय प्लॉट और फ्लैट आवंटन की नई नीति तैयार की है।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 में बनाई गई नीति के तहत अब हर बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट में 20% फ्लैट EWS वर्ग के लिए आरक्षित करने होंगे। इसका सीधा लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद और अन्य शहरों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को मिलेगा, जो महज डेढ़ लाख रुपये में फ्लैट खरीद सकेंगे। यह नीति नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा तैयार की गई है।
नीति के मुख्य बिंदु:
- यदि कोई बिल्डर रिहायशी कॉलोनी विकसित करता है, तो उसे 20% प्लॉट EWS वर्ग के लिए आरक्षित करना होगा।
- प्लॉट का आकार 50 से 125 वर्ग मीटर तक निर्धारित किया गया है।
- रिहायशी सोसाइटी के लिए 15% फ्लैट EWS वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे, जिनका आकार 200 से 400 वर्ग फीट होगा।
- आवंटन ड्रॉ प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
मूल्य निर्धारण और बिक्री:
- EWS प्लॉट की कीमत 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तय होगी।
- EWS फ्लैट की अधिकतम कीमत डेढ़ लाख रुपये या 750 रुपये प्रति वर्ग फीट रहेगी।
- आवंटित प्लॉट और फ्लैट को पांच साल से पहले बेचा नहीं जा सकेगा।
नीति में संशोधन:
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की वरिष्ठ नगर योजनाकार रेणुका सिंह ने बताया कि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए नीति में आवश्यक संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत आवंटन की जिम्मेदारी हाउसिंग फॉर ऑल विभाग को दी गई है।
यह कदम प्रदेश सरकार की ‘हर नागरिक को घर’ पहल को साकार करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।