कैथल (जासं) | उपायुक्त प्रीति ने बताया कि हरियाणा सरकार की दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सहारा साबित हो रही है। इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
डीसी ने बताया कि योजना के अंतर्गत विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता घटना की तिथि से तीन महीने के भीतर आवेदन करने पर पात्र परिवारों को उपलब्ध कराई जाती है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ 6 से 60 वर्ष आयु के मृतक या दिव्यांग व्यक्ति के परिवार को मिलता है।
- 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग: ₹1 लाख सहायता
- 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग: ₹2 लाख सहायता
- 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग: ₹3 लाख सहायता
- 25 से 45 वर्ष आयु वर्ग: ₹5 लाख सहायता
- 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग: ₹3 लाख सहायता
डीसी प्रीति ने कहा कि यह योजना सरकार की संवेदनशीलता और सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इससे अब तक कई अंत्योदय परिवारों को राहत मिली है और यह योजना गरीबों के लिए आर्थिक संबल का मजबूत जरिया बन चुकी है।