Hamirpur, Arvind-:हमीरपुर जिले में तंबाकू उत्पादों की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाने के लिए अब पंचायत से लेकर नगर निगम स्तर तक लाइसेंस प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के तहत कोई भी दुकानदार बिना वैध लाइसेंस के बीड़ी, सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर सकेगा। पंचायत क्षेत्र के दुकानदारों को पंचायत सचिव से अनुमति लेनी होगी, जबकि नगर निगम सीमाओं के अंदर आने वाले व्यापारियों को निगम कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि निगम काफी समय से दुकानदारों को लाइसेंस बनवाने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन अपेक्षाओं के अनुरूप सहयोग नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान स्थिति में केवल 50 दुकानदारों ने ही आवेदन दायर किए हैं, जबकि शहर में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों की संख्या इससे कई गुना अधिक है।आयुक्त शर्मा के अनुसार, निगम की टीम सभी दुकानों का भौतिक सत्यापन कर रही है। जांच में नियमों का पालन सुनिश्चित होने के बाद ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी दिनों में यदि तंबाकू विक्रेता लाइसेंस नहीं बनवाते, तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी भरकम जुर्माना, नोटिस और जरूरत पड़ने पर दुकान संचालन पर प्रतिबंध भी शामिल हो सकता है।नगर निगम ने सभी दुकानदारों से जल्द से जल्द लाइसेंस हेतु आवेदन करने की अपील की है। अधिकारियों का मानना है कि लाइसेंस प्रणाली लागू होने से न केवल अवैध बिक्री पर अंकुश लगेगा, बल्कि शहर में स्वास्थ्य-संबंधी नियमों का पालन भी अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा।