अमृतसर | जिला मजिस्ट्रेट दलविंदरजीत सिंह ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत जारी इन निर्देशों में फायरिंग और हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें कृषि उपकरण और तेज हथियार जैसे गंडासी, टकुआ, कुल्हाड़ी आदि शामिल हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऑन-ड्यूटी आर्मी प्रोसोनल, पैरा-मिलट्री फोर्स और बावर्दी पुलिस कर्मियों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। हालांकि, चुनाव उम्मीदवारों के सुरक्षा कर्मी पोलिंग स्टेशनों में हथियार नहीं ले जा सकेंगे।
राज्य चुनाव आयोग, पंजाब के पत्र संख्या एस.ई.सी./जैड.पी./पी.एस./2025/9038 (तिथि 28.11.2025) और अधिसूचना संख्या एस.ई.सी/एस.ए.पी./एम.सी.सी./2025/8737 (तिथि 20.11.2025) के अनुसार जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव 2025 के लिए चुनाव तिथि 14 दिसंबर 2025 तय की गई है।
जारी आदेश का उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया को सुचारू व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है। यह आदेश आदर्श आचार संहिता समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।