चंडीगढ़ | पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ज्योति मल्होत्रा 15 मई 2025 से जेल में बंद हैं।
जमानत याचिका में ज्योति के वकील ने दलील दी है कि उनकी क्लाइंट एक पेशेवर ट्रैवल ब्लॉगर हैं और वह केवल सार्वजनिक रूप से कंटेंट पोस्ट करती हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि ज्योति एक महिला हैं और उनके परिवार में बुजुर्ग पिता और बीमार चाचा हैं, जिनकी देखभाल का पूरा जिम्मा उन्हीं पर है।
ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2023 में पाकिस्तान उच्चायोग, नई दिल्ली का वीज़ा आवेदन किया था, जहां उनकी मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारी अहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश से हुई। आरोप है कि उन्होंने भारत से संबंधित संवेदनशील सूचनाओं का आदान-प्रदान किया।
वकील ने इस मामले में बीएनएस की धारा 152 को चुनौती देते हुए तर्क दिया है कि उनकी क्लाइंट को न्याय मिलने का अधिकार है और उन्हें जेल में रखे जाने के कारण व्यक्तिगत और पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
हाईकोर्ट की नोटिस के बाद अब हरियाणा सरकार को याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करनी होगी। अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख भी तय की है।