नई दिल्ली | अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के लिए ‘Birth-Tourism’ की योजना बनाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी की मुख्य योजना अमेरिका जाकर बच्चा जन्म देना और जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त करना है, तो उसे टूरिस्ट वीजा तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
अमेरिकी दूतावास ने भारत में सोशल मीडिया और अपने पोर्टल के माध्यम से यात्रियों को चेताया है कि वीज़ा अधिकारी यात्रा के उद्देश्य को लेकर सतर्क हैं। अगर किसी के इरादे मुख्य रूप से जन्मसिद्ध नागरिकता का लाभ लेने के हैं, तो उसका वीजा तत्काल रिजेक्ट किया जाएगा। यह नियम पहले भी था, लेकिन अब इसे और कड़ाई से लागू किया जा रहा है।
ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 20 जनवरी को जारी किए गए कार्यकारी आदेश के तहत केवल अमेरिका में जन्म लेने के आधार पर किसी बच्चे को नागरिकता नहीं दी जाएगी, खासकर जब माता-पिता वहां अस्थायी या गैरकानूनी स्थिति में हों। इस आदेश की संवैधानिकता अब सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा में है। अगर कोर्ट ट्रंप के पक्ष में फैसला करता है, तो यह 125 साल पुराने कानून में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जन्मसिद्ध नागरिकता का दुरुपयोग अमेरिका के संसाधनों पर भारी बोझ डाल रहा है। उनका कहना है कि यह अधिकार मूल रूप से गृहयुद्ध के समय अफ्रीकी-अमेरिकियों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।
अमेरिका यात्रा की योजना बनाने वाले पर्यटकों को यह स्पष्ट नियम ध्यान में रखना आवश्यक है, ताकि वीज़ा आवेदन असफल न हो और अवांछित कानूनी परेशानियों से बचा जा सके।