चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस योजना के तहत राज्य की 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है, उन्हें हर महीने ₹2100 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
योजना 25 सितंबर से लागू होगी। पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती हैं और 1 नवंबर से भुगतान शुरू हो जाएगा। सरकार इस योजना पर हर साल करीब ₹4,062 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
योजना की मुख्य शर्तें
• लाभार्थी महिला को हर महीने लाडो लक्ष्मी एप पर फेस ऑथेंटिकेशन और लाइवनेस डिटेक्शन करवाना होगा।
• अगर कोई महिला लगातार दो महीने तक राशि नहीं लेती है तो उसका खाता बंद हो जाएगा।
• पंजीकरण के समय लाभार्थी की आईडी जनरेट होते ही उसी महीने से योजना में शामिल माना जाएगा और अगले महीने से भुगतान शुरू होगा।
• बैंक खाता विवरण परिवार पहचान पत्र से जुड़ा होना अनिवार्य हरियाणा में रह रही हैं, वे भी योजना का लाभ ले सकेंगी।
गलत जानकारी देने पर कार्रवाई
• यदि कोई महिला गलत जानकारी देकर लाभ लेती है तो उससे पूरी राशि 12% ब्याज सहित वसूल की जाएगी।
• वसूली न होने पर राशि महिला के पति या बेटे से हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम के तहत भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूली जाएगी।
• संपत्ति न होने पर प्रशासन कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
• महिलाओं को लाडो लक्ष्मी मोबाइल एप के जरिए ही पंजीकरण, पहचान सत्यापन, शिकायत और निगरानी करनी होगी।
• आवेदन करने के बाद पंजीकरण आईडी मिलेगी और सभी आवेदन नागरिक संसाधन सूचना विभाग को भेजे जाएंगे।
• विभाग 15 दिन में विवरण का सत्यापन कर पात्र महिलाओं की सूची तैयार करेगा।
• इसके बाद लाभार्थी को एसएमएस भेजकर पुष्टि की जाएगी कि वह हर महीने ₹2100 ही लेना चाहती हैं या कम राशि।
अन्य शर्तें
• महिला की नौकरी लगने, परिवार की आय गरीबी रेखा से ऊपर जाने या लाभार्थी की मृत्यु होने पर योजना का लाभ बंद हो जाएगा।
• जो महिलाएं पिछले 15 वर्षों से हरियाणा में रह रही हैं, वे भी योजना का लाभ ले सकेंगी।