चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राजकीय स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों (TGT) को बड़ी राहत दी है। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों की सेवा अवधि एक महीने बढ़ाते हुए 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना पूर्व अनुमति के किसी भी शिक्षक को कार्यमुक्त न किया जाए।
विभाग के आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुख्य सचिव के अनुमोदन के बाद सेवा विस्तार की मंजूरी दी गई है ताकि विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।
इसी के साथ, विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने आर्ट एजुकेशन सहायक और फिजिकल एजुकेशन सहायकों को भी राहत देते हुए उनकी सेवा अवधि भी 30 नवंबर तक बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं।
निदेशालय ने सभी प्रधानाचार्यों, मुख्याध्यापकों और डीडीओ (DDO) को सख्त हिदायत दी है कि कोई भी शिक्षक कार्यमुक्त न किया जाए और सभी शिक्षक अपने-अपने विद्यालयों में नियमित रूप से शिक्षण कार्य जारी रखें।
इसके अलावा, यदि किसी अध्यापक को कार्यमुक्त करने की आवश्यकता होती है तो संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को प्रस्ताव भेजना अनिवार्य होगा।
विस्तारित अवधि के दौरान शिक्षकों पर पूर्व निर्धारित शर्तें और नियम यथावत लागू रहेंगे तथा सभी विद्यालयों को इनका पालन सुनिश्चित करना होगा।